Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: दूल्हा और दुल्हन को दिए जाएंगे 2.5 लाख रुपए

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना के तहत बिहार राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले सभी नवविवाहित जोड़ों को 2.50 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी

यह रकम उन्हें शादी के बाद ही मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें अपनी शादी के एक साल के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के तहत डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा संचालित की जायेगी। इससे पहले इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को 2 साल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था. लेकिन अब इसे नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है.

शादी किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होता है। ऐसे में सही इंसान से शादी करना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी शादी के लिए निचली जाति के व्यक्ति को पसंद करते हैं। लेकिन सामाजिक तौर पर ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि सामाजिक तौर पर अपनी ही जाति में शादी करने का दबाव रहता है. लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस सामाजिक दबाव को नजरअंदाज कर अपने से कम उम्र के लोगों से शादी कर लेते हैं।

Table of Contents

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Overviews

विभाग का नामसमाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार
योजना का नामबिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
आर्टिकल का नामBihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024: दूल्हा और दुल्हन को दिए जाएंगे 2.5 लाख रुपए
आर्टिकल का प्रकारसरकारी योजना
योजना मे कौन – कौन  आवेदन कर सकता है?योजना मे  केवल बिहार के युवक – युवतियां ही आवेदन कर सकते है।
अनुदान राशि₹ 1 लाख रुपया
आवेदन का माध्यमऑफलाइन
हेल्पलाइ नंबर1800 3456 262
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 – विस्तृत जानकारीकृप्या ध्यानपूर्वक आर्टिकल को पढ़ें।

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना ऐसे में सरकार द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। इन्हें सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर कुछ पैसे दिये जाते हैं. इस योजना के तहत लाभ के लिए विवाहित जोड़ों को आवेदन करना होगा। अगर आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

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बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा और लाभ के लिए आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को 10 रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर पूर्व-स्टांप रसीद जमा करनी होगी। जिसके बाद 1.5 लाख रुपये उनके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। यह रकम RTGS या NEFT के जरिए भेजी जाएगी. शेष राशि का 3 वर्ष के लिए फिक्स डिपॉजिट करना होगा।

3 साल के बाद फिक्स्ड डिपॉजिट की रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज शादीशुदा जोड़े को दिया जाएगा. जिला और राज्य सरकारों द्वारा अंतरजातीय विवाह को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके लिए सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाएगा। जिसे मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। इस सामूहिक विवाह के आयोजन के लिए विभाग को प्रति विवाह ₹25000 प्रदान किए जाएंगे। ₹25000 की यह राशि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रदान की जाएगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करना है। ताकि समाज में पिछड़े वर्गों के लिए भी समानता की अवधारणा विकसित की जा सके। बिहार अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ तभी मिलेगा जब पति या पत्नी में से एक पिछड़ी जाति से हो और दूसरा गैर-पिछड़ी जाति से हो। बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त राशि से विवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता मिलेगी और वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकेंगे। राज्य के नागरिकों के बीच इस योजना के संचालन से अंतरजातीय विवाह में वृद्धि होगी जिससे समाज की सोच में भी बदलाव आएगा।

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विवाह पंजीकरण

अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन

  • बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
  • 10 रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर जमा करने पर 1.5 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
  • ₹100000 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में रखा जाएगा।
  • ₹100000 की यह राशि लाभार्थी को 3 वर्ष बाद ब्याज सहित प्रदान की जाएगी।
  • लाभ राशि लाभार्थी को आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी के पास संयुक्त खाता होना अनिवार्य है।
  • यह योजना वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए पायलट योजना के रूप में शुरू की गई थी।
  • बिहार अंतरजातीय विवाह योजना वर्ष 2013-14 से संचालित की जा रही है।
  • यदि जिला परिषद द्वारा सामूहिक अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार जिला प्रशासन को प्रति अंतरजातीय विवाह ₹25,000 प्रदान करेगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लाभ एवं विशेषताएं

  • बिहार सरकार द्वारा बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
  • इस योजना को अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए डॉ. अम्बेडकर योजना के रूप में भी जाना जाता है।
  • इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • यह आर्थिक सहायता 2.5 लाख रुपये की है.
  • यह योजना अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
  • बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से प्राप्त राशि से विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
  • यदि इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा कोई गलत जानकारी प्रदान की जाती है, तो बेनलाभ की राशि लाभार्थी से वसूल की जाएगी।
  • पहले यह योजना केवल 2 वर्षों के लिए शुरू की गई थी लेकिन अब यह योजना हर साल संचालित की जा रही है।
  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को पूर्व-मुद्रांकित रसीद जमा करना अनिवार्य है।
  • इस रसीद को जमा करने के बाद विवाहित जोड़े के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपये की राशि भेज दी जाएगी.
  • यह रकम RTGS या NEFT के जरिए भेजी जाएगी.
  • शेष राशि को सावधि जमा कर दिया जाएगा जो 3 वर्ष के बाद ब्याज सहित लाभार्थी को दिया जाएगा।

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
  • अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
  • विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत संपन्न होना चाहिए।
  • विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत किया जाना चाहिए।
  • विवाहित जोड़े को विवाह का शपथ पत्र जमा करना भी अनिवार्य है।
  • यदि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अलावा किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो विवाहित जोड़े को एक अलग प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
  • इस योजना का लाभ केवल पहली शादी पर ही उठाया जा सकता है।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है।

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana 2024 महत्वपूर्ण दस्त्तावेज

महत्वपूर्ण दस्त्तावेज
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • शादी का प्रमाणपत्र
  • शादी की तस्वीर
  • शादी का कार्ड
  • राशन पत्रिका
  • पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
  • मोबाइल नंबर

योजना का लाभ उठाने से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश

  • सरकार इस योजना के तहत कुछ स्थितियों में छूट भी दे सकती है।
  • इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह के मामले में 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
  • लाभ राशि लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से एक किस्त में स्थानांतरित की जाएगी।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए पति-पत्नी के पास संयुक्त खाता होना अनिवार्य है।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें

वर्तमान में बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए केवल ऑफ़लाइन मोड उपलब्ध है। फिलहाल बिहार में इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू नहीं हुई है. ऑफलाइन मोड में आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। जिसे आप भरकर संबंधित विभाग में जमा कर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया-

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
  • अब इसे प्रिंट करवा लें.
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • जैसे- आपका नाम, पता, शादी की तारीख, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, बैंक खाते की जानकारी आदि पूछी गई सभी जानकारी।
  • सारी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन पत्र के साथ संबंधित जरूरी दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे।
  • अब आपका आवेदन पत्र बिहार के जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर, उपायुक्त या समाज कल्याण विभाग द्वारा अग्रसारित किया जाएगा।
  • इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई।

आवेदन पत्र पीडीएफ डाउनलोड करें

  • जैसा कि आपने अभी लेख में जाना है कि आपको आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगा। आगे आप अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया जान सकते हैं।
  • सबसे पहले आपको डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in पर जाना होगा।
  • अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
  • यहां आपको दिए गए विकल्पों में से योजनाओं के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल जाएगा।
  • यहां आपको फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सूची दिखाई देगी।
  • आपको इस सूची में से डॉ. मिल जाएंगे। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण के लिए अंबेडकर योजना का विकल्प चुनना होगा।
  • इस पर क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन पत्र की पीडीएफ खुल जाएगी।
  • अब आप इसे डाउनलोड कर लें और फिर इसका प्रिंट आउट ले लें।

महत्वपूर्ण लिंक

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्मयहाँ क्लिक करें
Official Websiteयहाँ क्लिक करें

सारांश

इस लेख में हमने आपको अंतरजातीय विवाह करने वाले सभी युवक-युवतियों को न केवल बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना 2024 के बारे में विस्तार से बताया, बल्कि पूरी आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी बताया ताकि आप बड़ी संख्या में इसके लिए आवेदन कर सकें। इस योजना और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं

लेख के अंतिम चरण में हम आपसे आशा करते हैं कि आपको हमारा लेख बहुत पसंद आया होगा, जिसके लिए आप हमारे लेख को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे।

बिहार अंतरजातीय विवाह योजना से कितने रूपये की आर्थिक मदद मिलेगी? अंतरजातीय विवाह में कितना पैसा मिलता है?

इस योजना के अंतर्गत कुल 2.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें?

अंतर जाति विवाह योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते है। अन्यथा आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते है।

अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार को किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या?

हां, इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।

अंतर्जातीय विवाह लाभ के लिए आवेदन कैसे करें?

आपको इस प्रक्रिया के तहत अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। अपनी विवरण के साथ आवेदन पत्र को सही ढंग से भरें और प्रमाण के लिए दस्तावेजों को संलग्न करें। अब आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय अधिकारी (District Social Justice Officer) के पास जमा करें।

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